ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम)
प्रश्न 1. ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम ( क्या है ?
उत्तर 1. ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक कंप्यूटरीकृत मशीन है जो कि बैंक के ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की जरूरत के बिना ही नकदी निकालने एवं अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन के लिए अपने खाते तक पहुँचने ( accessing) की सुविधा प्रदान करती है .
प्रश्न 2 .एटीएम में किस प्रकार के कार्डों का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर 2. बैंकों द्वारा जारी ( एटीएम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड (जिनमें नकद आहरण की अनुमति है , विभिन्न लेनदेनों के एटीएम में उपयोग किए जा सकते हैं .
प्रश्न 3 . एटीएम में उपलब्ध सेवाएं/सुविधाएं क्या-क्या हैं ?
उत्तर 3 . नकदी निकालने के साथ-साथ एटीएम में मालिक (owning) बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयीं अनेक सेवाएं/सुविधाएं हो सकती हैं जैसे –
• खाता संबंधी जानकारी
• नकद जमा
• नियमित बिल भुगतान
• मोबाइलों के लिये रिलोड वाउचरों की खरीद
• छोटा / लघु विवरण
• ऋण खाते पूछताछ आदि
प्रश्न 4. एटीएम में लेनदेन कैसे किये जा सकते हैं ?
उत्तर 4. एटीएम में लेनदेन के लिए, कार्ड को ग्राहक एटीएम में प्रवेश/स्वाइप करता है और बैंक द्वारा जारी अपना व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) दबाता (enters) है.
प्रश्न 5. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) क्या है?
उत्तर 5. पिन संख्यात्मक पासवर्ड है जिसे बैंक द्वारा ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय अलग से भेज दिया जाता है/सुपुर्द कर दिया जाता है. अधिकतर बैंकों के ग्राहकों को प्रथम प्रयोग के बाद पिन बदलने की आवश्यकता होती है.
प्रश्न 6. क्या ये कार्ड देश में किसी भी बैंक एटीएम पर प्रयोग किए जा सकते हैं? क्या इसके लिए ग्राहक को प्रभार (charge) देना पडता है?
उत्तर 6. हां. बैंकों द्वारा भारत में जारी कार्डों का प्रयोग भारत में किसी भी बैंक एटीएम में किया जा सकता है. किन्तु बचत बैंक खाता धारक अन्य बैंक के एटीएम में माह में अधिकतम पांच लेनदेन मुफ्त कर सकता है, जिसमें वित्तीय और गैर वित्तीय सभी प्रकार के लेनदेन शामिल हैं. इससे अधिक लेनदेनों के लिए ग्राहक का बैंक उससे प्रभार ले सकता है.
प्रश्न 7. यदि ग्राहक एटीएम पिन भूल जाता है या कार्ड एटीएम में फंस जाता है तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए?
उत्तर 7. ग्राहक को कार्ड जारीकर्ता बैंक से संपर्क करना चाहिए और नये पिन या उसे फिर से प्राप्त करने/नया कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करना चाहिए.
प्रश्न 8. कार्ड के खो जाने या चोरी होने पर क्या करना चाहिए?
उत्तर 8. कार्ड खोने की जानकारी होने पर ग्राहक को कार्ड जारीकर्ता बैंक से तत्काल संपर्क करना चाहिए ताकि बैंक कार्ड ब्लॉक कर सके.
प्रश्न 9. क्या न्यूनतम और अधिकतम नकद आहरण की कोई दैनिक (per day) सीमा है?
उत्तर 9. हां. मोटे तौर पर कार्ड जारीकर्ता बैंकों द्वारा आहरण की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं. यह सीमा संबंधित एटीएम स्थलों पर प्रदर्शित की जाती है.
प्रश्न 10. अन्य बैंक के एटीएम पर, जहां ग्राहक का खाता नामे हुआ, लेनदेन विफल होने पर उसे क्या कदम उठाने चाहिए ?
उत्तर 10. ग्राहक को जल्द से जल्द कार्ड जारीकर्ता बैंक से इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए. यदि दूसरे बैंक के एटीएम पर लेनदेन किया गया है तो भी यही प्रक्रिया लागू होती है.
प्रश्न 11. प्रश्न सं. 10 में उल्लिखित विफल एटीएम लेनदेन की स्थिति में ग्राहक के खाते में कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा राशि पुनः जमा करने के लिए क्या कोई समय सीमा है ?
उत्तर 11. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार (भुनिप्रवि.पीडी.सं. 2632/02.10.002/2010-2011 दिनांक 27 मई, 2011), बैंकों द्वारा शिकायत की तारीख से 7 कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में राशि पुनः जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है.
प्रश्न 12. 7 कार्यदिवसों से अधिक विलंब होने पर क्या ग्राहक क्षतिपूर्ति के लिए पात्र हैं?
उत्तर 12. हां. 1 जुलाई, 2011 से प्रभावी, 7 कार्यदिवसों से अधिक विलंब होने पर बैंकों को ग्राहकों को ` 100/- प्रतिदिन क्षतिपूर्ति करनी होगी. यह क्षतिपूर्ति ग्राहक द्वारा बिना किसी दावे के उसके खाते में जमा की जानी है. यदि लेनदेन के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की गयी है तो उसकी शिकायत के निवारण में होने वाले विलंब हेतु ग्राहक क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा.
प्रश्न 13. यदि निर्धारित समय के भीतर ग्राहक के बैंक द्वारा शिकायत का समाधान नहीं किया जाता तो उसे क्या करना चाहिए ?
उत्तर 13. ऐसी स्थितियों में ग्राहक स्थानीय बैंकिंग लोकपाल का सहारा ले सकता है. |