आरबीआई/2011-12/315
ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.47/07.38.01/2011-12
26 दिसम्बर 2011
सभी राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक
महोदय/महोदया
बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश
कृपया 3 मई 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं.65/07.38.01/ 2010-11 देखें ।
2. जैसा कि 25 अक्तूबर 2011 को घोषित मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि बचत बैंक जमा ब्याज दर को तत्काल प्रभाव से विनियंत्रित किया जाए । तदनुसार, 25 अक्तूबर 2011 से निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू होंगे :
-
बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ;
-
पहली, प्रत्येक बैंक 1 लाख रुपये तक की बचत बैंक जमाराशियों पर एक समान ब्याज दर प्रदान करेंगे चाहे इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो।
-
दूसरी, 1 लाख रुपये से अधिक बचत बैंक जमाराशियों के लिए बैंक विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते वे ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अर्थात् अपने किसी कार्यालय में एक ही तारीख को स्वीकृत समान राशि की एक जमाराशि तथा दूसरी जमाराशि के बीच देय ब्याज के मामले में कोई भेद नहीं करेंगे ।
3. उपर्युक्त संशोधित दिशानिर्देश केवल निवासी भारतीयों के बचत बैंक जमाराशियों पर लागू होंगे।
4. इस परिपत्र के साथ 25 अक्तूबर 2011 का संशोधनकारी निदेश ग्राआविवि. केका.आरसीबी. बीसी. डीआइआर.सं. 25/07.38.01/2011-12 संलग्न है ।
6. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
( सी.डी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
ग्राआविवि.केका.आरसीबी.बीसी.डीआइआर.सं.25/07.38.01/2011-12
25 अक्तूबर 2011
बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर को विनियंत्रित करना
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क (जैसा कि सहकारी समितियों को लागू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2011 के अपने निदेश ग्राआऋवि.केका.आरसीबी. बीसी. सं.64/07.38.01/ 2010-11 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक दो शर्तों के अधीन केवल निवासी भारतीयों के लिए अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दर तत्काल प्रभाव से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । पहली, प्रत्येक बैंक 1 लाख रुपये तक की बचत बैंक जमाराशियों
पर एक समान ब्याज दर प्रदान करेंगे चाहे इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो । दूसरी, 1 लाख रुपये से अधिक बचत बैंक जमाराशियों के लिए बैंक विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते वे ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अर्थात् अपने किसी कार्यालय में एक ही तारीख को स्वीकृत समान राशि की एक जमाराशि तथा दूसरी जमाराशि के बीच देय ब्याज के मामले में कोई भेद नहीं करेंगे ।
( वी.के.शर्मा )
कार्यपालक निदेश
|