आरबीआई/2009-2010/420
आरबीआई/डीपीएसएस संख्या 2303/02.14.003/2009-2010
23 अप्रैल 2010
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदया/प्रिय महोदय
क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन- आईवीआर लेन-देन के लिए सुरक्षा मुद्दे और जोखिम कम करने के उपाय
कृपया 18 फरवरी 2009 के हमारे परिपत्र आरबीआई/डीपीएसएस/सं.1501/02.14.003/2008-2009 का संदर्भ लें, जिसमें एक निदेश जारी कर बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वे आईवीआर लेनदेन को छोड़कर, सभी ऑन-लाइन कार्ड मौजूद नहीं (सीएनपी) लेनदेन के लिए कार्ड पर दिखाई न देने वाली सूचना के आधार पर अतिरिक्त अधिप्रमाणन /वैधीकरण प्रदान करें।
2. बैंकों/कार्ड कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि आईवीआर लेनदेन सहित सभी सीएनपी लेनदेनों के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन / वैधीकरण की अपेक्षा का विस्तार किया जाए। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 01 जनवरी 2011 से सभी सीएनपी लेनदेनों के लिए उपर्युक्त परिपत्र में दिए निदेशों को लागू करें।
3. ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र में दिए गए निदेशों और समय अनुशासन का सख्ती से पालन करे I निदेशों का पालन न करने पर अधिनियम के तहत निर्धारित दंड लागू होगा।
4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(जी.पद्मनाभन)
मुख्य महाप्रबंधक |