25 मई 2015
भारत सरकार द्वारा 29 मई 2015 को ₹ 16,000 करोड़ की
चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री की घोषणा
भारत सरकार ने निम्नलिखित चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की हैः
| क्र.सं. |
प्रतिभूति |
अधिसूचित राशि
(₹ करोड़) |
नीलामी की तारीख |
भुगतान की तारीख |
| 1. |
7.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2023 |
3,000 |
29 मई 2015
(शुक्रवार) |
01 जून 2015 (सोमवार) |
| 2. |
7.88 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030 |
7,000 |
| 3. |
7.95 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2032 |
3,000 |
| 4. |
8.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2044 |
3,000 |
नीलामियां एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएंगी। स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर 29 मई 2015 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलमियों का परिणाम 29 मई 2015 को घोषित किया जाएगा।
सभी स्टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।
‘प्राथमिक व्यापारियों' द्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी रिज़र्व बैंक द्वारा 14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबीआई/2007-08/186 द्वारा घोषित ''हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना'' के अनुसार की जाएगी। ‘प्राथमिक व्यापारी' अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंश की हामीदारी की बोलियां 28 मई 2015 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये स्टॉक 16 नवंबर 2006 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र सं.आरबीआई/2006-07/178 के अनुसार 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 26 मई 2015 से प्रारंभ होकर 29 मई 2015 तक की अवधि के लिए "जब जारी" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
प्रदीप लोंबर
सहायकप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2490 |