27 सितंबर 2011
प्रतिभूतिकरण लेनदेनों पर संशोधित प्रारूप दिशानिर्देश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जनता के अभिमतों के लिए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों पर संशोधित प्रारूप दिशानिर्देशों को जारी किया।
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की और बाजार सहभागियों से प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए 19 अप्रैल 2010 को अपनी वेबसाइट पर भारतीय बैंकों के लिए न्यूनतम लॉक-इन अवधि/न्यूनतम धारित अवधि (एमएचपी) और न्यूनतम धारण आवश्यकताओं (एमआरआर) पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए। प्रारूप दिशानिर्देशों के साथ-साथ ''बैंकों में प्रतिभूति गतिविधियों के विनियमन और पर्यवेक्षण की उभरती प्रवृत्ति'' विषयक पेपर भी जारी किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ चर्चा पेपर में यह उल्लेख किया गया कि रिज़र्व बैंक बैंकों के बीच और बैंकों और अन्य संस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से ऋणों के अंतरण से संबंधित लेनदेनों के लिए विशेष विनियामक मानदण्डों को निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।
प्रारूप दिशानिर्देशों पर बैंकों और अन्य बाजार सहभागियों से प्राप्त प्रतिसूचना की जॉंच की गई। इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने न्यूनतम धारण आवश्यकता पर विनियामक मानदण्डों, निवेशक द्वारा किया जाने वाला सावधानीपूर्वक विचार और प्रतिभूतिकृत ऋणों के मूल निर्धारण द्वारा किए गए प्रकटीकरणों को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा, आस्तियों के अंतरण पर लाभ दर्ज करने के मौजूदा विनियामक मानदण्डों, प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से ऋणों के अंतरण संबंधी ऋण बढ़ाना और लेनदेनों को पुन:निर्धारित करना की समीक्षा की गई। चूँकि अप्रैल 2010 में जारी प्रारूप दिशानिर्देशों को सभी उपर्युक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए उल्लेखनीय रूप से संशोधित किया गया है यह प्रस्ताव है कि बैंकों और अन्य बाज़ार सहभागियों को प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर अपने अभिमत देने के लिए और एक अवसर दिया जाए। संशोधित प्रारूप दिशानिर्देश अनुबंध में दिया गया है।
कृपया प्रारूप दिशानिर्देशों पर अपने अभिमत अंतिम तारीख 14 अक्टूबर 2011 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजि़ल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 पर भेजें अथवा ई-मेल करें।
आर.आर.सिन्हा
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/484 |